बिलासपुर । लोक सेवा आयोग के होने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आयुसीमा में मिलने वाली छूट के मामले में चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस मामले में अपन निर्णय सुरक्षित रख लिया है ।
देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी शासकीय सेवा में होने वाली नियुक्तियों में राज्य के स्थानीय निवासियों को 5 साल की आयु सीमा में छूट दिये जानेका प्रावधान है । इसका विरोध करते हुए अन्य राज्यों के प्रतियोगी उदय कुमार समेत कुछ अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका पेश कर कहा था कि, स्थानीय लोगों को आयु सीमा में छूट दिया जाना संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है । इसे लेकर हाईकोर्ट की डीविजन बेंच में सुनवाई के दौरान मत भिन्नता सामने आई , इस पर चीफ जस्टिस ने इसके लिये फुल कोर्ट निर्धारित की। इसमें चीफ जस्टिस के साथ ही जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू , जस्टिस रजनी दुबे ने सुनवाई की । आज मंगलवार को अंतिम सुनवाई में सभी पक्षों की बहस के बाद फुलबेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है ।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाई कोर्ट की डीबी में पूर्व में सुनवाई हुई। इसमें मतभिन्नता आने पर निर्णय के लिए फुलबेंच में रखा गया था।
