गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन एवं पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन युवकों व युवतियों को भारी पड़ा
00 पुलिस ने 9 लोगो को हिरासत में लिया
वायरल वीडियो पर थाना सिविल लाईन में अपराध दर्ज
बिलासपुर | गरबा की वेशभूषाधारण कर सिगरेट की कस व हाथ में पिस्टल लेकर प्रचार करना युवकों व युवतियों को भारी पड़ गया। हिंदुओ की धर्मिक आयोजनों को विकृत रूप में प्रस्तुत करने वालो को सिविल लाइन पुलिस ने धरदबोचा है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में एक शिकायतकर्ता द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि :-
एक महिला एवं उसके महिला/पुरुष सहयोगियों द्वारा गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए तथा पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर गरबा टिकट/मेकअप के प्रचार-प्रसार हेतु वीडियो तैयार कर उसे Instagram एवं Facebook पर प्रसारित किया गया। वीडियो में भारतीय सांस्कृतिक के विपरीत, अशोभनीय ओर गलत चीजो को महिमामंडित किया गया है जिससे समाज मे युवाओ पर गलत असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गयी।
प्राप्त शिकायत एवं उपलब्ध वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 1390/2026, धारा 196, 299 एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ओर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर ज्यादा से ज्यादा राशि से बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है
*बिलासपुर पुलिस की सख्त चेतावनी*
धार्मिक आस्था, परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार-प्रसार अथवा मनोरंजन के नाम पर इस प्रकार न किया जाए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो।
सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज अथवा प्रचार हासिल करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का आपत्तिजनक प्रदर्शन, अशोभनीय सामग्री अथवा हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बिलासपुर पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री पर सतत निगरानी रख रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन आगे प्रसारित न करें।

kamlesh Sharma

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