हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले के खिलाफ वारंट जारी किया
०० 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अदालत से जमानत मिलने के बाद से लगातार कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ 25 हजार रूपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जांजगीर-चाम्पा एसपी को वारंट के तामील करने एवं आरोपी को 27 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
विजेंद्र कुमार पटेल पिता गंगाराम, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कपिस्दा, बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा को स्पेशल जज (एट्रोसिटीज़), ज़िला जांजगीर-चांपा, 05-12-2018 को दोषसिद्धि पर आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 वर्ष की सजा और 2,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा, आईपीसी की धारा 448 के तहत 6 माह की सजा और 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। सजा पर रोक लगाने एवं जमानत के लिए आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील पेश की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत सज़ा को सस्पेंड करने और बेल देने की एप्लीकेशन, मंज़ूर दी। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि अपील करने वाले को दी गई जेल की सज़ा इस अपील के पेंडिग रहने तक सस्पेंड रहेगी और उसे 26 फरवरी, 2019 को इस कोर्ट की रजिस्ट्री के सामने पेश होने के लिए ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार 25,000/- के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम का एक और बॉन्ड भरने पर बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद वह इस कोर्ट की रजिस्ट्री द्बारा दी गई तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होगा और इस अपील के निपटारे तक, कोर्ट द्बारा दी गई सभी अगली तारीखों पर भी वहां पेश होता रहेगा।
कोर्ट के निर्देश पर आरोपी की अपील को अंतिम सुनवाई के लिए जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट में रखा गया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया अपील करने वाला, विजेंद्र कुमार पटेल, मौजूदा क्रिमिनल अपील में 14.12.2018 के ऑर्डर के ज़रिए जारी किए गए अपने पेश होने के निर्देश का पालन करते हुए ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा है। स्पेशल जज द्बारा समंस भ्ोज कर अपीलकर्ता को ०2.09.2026 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। उक्त तिथि को भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलकर्ता के अदालत में उपस्थित नहीं होने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ 25 हजार रूपये का बेलेबल वारंट जारी कर उसे 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। एसपी जांजगीर-चाम्पा के माध्यम से वारंट तामील करने का निर्देश दिया गया है।

kamlesh Sharma

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