स्कूल, कालेज अस्पताल के पास 20 किलोमीटर से अधिक तेज वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई
00 यातायात पुलिस ने शहर के अंदर गति सीमा निर्धारित किया 
बिलासपुर। यातायात पुलिस बिलासपुर ने शहर के अंदर वाहनों की गति सीमा निर्धारित किया है। वाहन चालकों को सतर्क करने जगह जगह गति सीमा संकेत बोर्ड लगाया गया है। निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है।
पुलिस उप महानिरीक्षक व एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे ने स्पीड के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने यह कदम उठाया है।
वाहन चालक इस गति सीमा का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न करें अन्यथा शहर के आंतरिक सड़कों में 40 से अधिक गति सीमा पर वाहन चलाने की स्थिति में सभी वाहन चालकों पर ऑनलाइन माध्यम से यातायात नियमों की उल्लंघन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
वाहन चालकों की सुरक्षा मानकों की अनदेखी व आवागमन संबंधी स्वच्छंद आचरण पर कार्यवाही एवं प्रशमन की प्रक्रिया सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए की जाती है ना कि वाहन चालकों के द्वारा नियमानुसार वाहन चालन पर किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करने के लिए । जो भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन व अनदेखी कर सड़क दुर्घटना की आशंकाओं को निर्मित करते हैं ऐसे वाहन चालकों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के सुसंगत धाराओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। शहर के प्रमुख चौक चौराहा एवं मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एवं सभी प्रकार के संकेतक एवं सुरक्षात्मक बोर्ड लगाए जाने के बावजूद भी यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का कारण होते हैं अतः आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील एवं यातायात नियमों के पालन पर स्वत संज्ञान एवं स्वस्फूर्त अनुकरण की आवश्यकता भी है ताकि न सिर्फ वाहन चालक स्वयं सुरक्षित रहे अपितु अन्य वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों को भी हम सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कर सकें। इस दायित्व के निर्वहन में समस्त वाहन चालकों व नागरिकों को अपने नैतिक जिम्मेदारियां एवं नागरिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि शहर के किसी भी हिस्से में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित ही ना हो पाए। इस हेतु यातायात पुलिस बिलासपुर सड़क सुरक्षा के सभी संबंधित नोडल अधिकारियों एवं कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर नागरिकों को बेहतर आवागमन प्रदान करने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास सुनिश्चित कर रही है। वाहन चालक अपने सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदनशीलता बनाएं रखें ताकि सड़को पर यात्रियों को सुगम और सुरक्षित आवागमन सतत प्राप्त हो।
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स्कूल, कालेज, अस्पताल के पास 20 किलो मीटर प्रति घण्टा
शहर के आंतरिक भाग में अधिकतम तय गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं स्कूल, कालेज, हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेड व अन्य प्रशासनिक कार्यालय व भवन के पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वही शहर के मुहल्ले के गलियों एवं रहवासी क्षेत्र एवं अन्य चिन्हित स्थानों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा परिवहन विभाग द्वारा अलग अलग जगह के लिए अलग अलग गति सीमा निर्धारित की गई ।
