नवनियुक्त जस्टिस का शपथग्रहण समारोह आज
बिलासपुर। राष्ट्रपति द्बारा नियुक्ति आदेश जारी होने एवं वारंट जारी होने के बाद गुरूवार को चीफ जस्टिस केआर महापात्र के कोर्ट में तीनों नवनियुक्त जस्टिस संतोष शर्मा, जस्टिस सुषमा सावंत एवं जस्टिस सुधीर कुमार का सुबह 10बजे शपथग्रहण समारोह होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के वेब साइड में अधिसूचना जारी किया गया है। शपथग्रहण के बाद तीनों नवनियुक्त जस्टिस डीबी में बैठेगें। इसके अलावा सिंगल बैंच में भी मामलों की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस संबंध में रोस्टर जारी किया है।
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हाईकोर्ट में तीन डीबी व 11 सिंगल बैंच में मामलों को सुनवाई होगी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 सितंबर से नया रोस्टर लागू किया गया है। चीफ जस्टिस द्बारा 9 सितंबर को जारी रोस्टर के अनुसार यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। नए रोस्टर में तीन डिवीजन बेंचों के साथ 11 सिगल बेंचों का गठन किया गया है।
डिवीजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस (डेजिगनेटेड) की बेंच होगी। इस बेंच में जनहित याचिकाएं, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस याचिकाएं, आपराधिक अवमानना याचिकाएं, डिवीजन बेंच के सभी रिट मामले (क्रिमिनल. को छोड़कर) तथा टैक्स मामले, जिनमें टैक्स से संबंधित रिट अपील भी शामिल हैं, सुने जाएंगे।
डिवीजन बेंच-2 में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस (डेजिगनेटेड)) की बेंच होगी। इस बेंच को ऐसे सभी सिविल मामले दिए गए हैं जो किसी अन्य डिवीजन बेंच को आवंटित नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी अपील, वैवाहिक मामलों से संबंधित प्रथम अपील तथा कमर्शियल अपीलेट डिवीजन बेंच के मामले भी इस बेंच के समक्ष सुने जाएंगे। डिवीजन बेंच-3 में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस ( डेजिगनेटेड)) की बेंच होगी। इस बेंच में डिवीजन बेंच के सभी आपराधिक मामले, (आपराधिक अवमानना याचिका को छोड़कर), तथा रिट पिटीशन क्रिमिनल के मामले सूचीबद्ध होंगे तीनों ही डीबी में नवनियुक्त जस्टिस रहेंगे। सिगल बेंचों में मामलों का आवंटन
नए रोस्टर में सिगल बेंचों के लिए जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, जस्टिस सचिन सिह राजपूत, जस्टिस राकेश मोहन पांडेय, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस रविद्र कुमार अग्रवाल, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा तीन जस्टिस (डिजाइनेट) के लिए भी अलग सिगल बेंच निर्धारित की गई हैं।
विशेष बेंच की व्यवस्था
रोस्टर के अनुसार शुक्रवार को चीफ जस्टिस की विशेष बेंच में आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट की धारा 9(4), 9(5) और 9(6) से संबंधित आवेदन तथा दोपहर 2.15 बजे के बाद मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित पुराने मामलों के लिए विशेष बेंच की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह डिवीजन बेंचों के काम पूरे होने के बाद निर्धारित पुराने सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जस्टिस ( डेजिगनेटेड) की विशेष सिगल बेंचें रहेंगी।
