सामूहिक नकल मामले में चपरासी समेत 5 दोषी करार
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शिक्षा सचिव का हलफनामा,, सबके खिलाफ चार्जशीट जारी

बिलासपुर। सामूहिक नकल मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में सचिव स्कूल शिक्षा ने एक एफिडेविट फाइल किया है। इसमें बताया गया कि घटना की जांच के बाद, दोषी लोगों गंगा प्रसाद पटेल, लेक्चरर; अनिरुद्ध ,आलोक भोई, लेक्चरर, दिनेश कुमार दास, लेक्चरर, दुर्गा प्रसाद पटेल, असिस्टेंट टीचर (एल बी), और श्रीमती विजिया बुडेक, चपरासी को चार्जशीट जारी कर दी गई हैं।
इन सब अधिकारियों को तय समय में अपनी सफाई देने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद डिपार्टमेंटल जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। आगे कहा गया है कि डिपार्टमेंट ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और अगर डिपार्टमेंटल जांच में यह सब अधिकारी व भृत्य दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने सुनवाई में कहा कि इसे देखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी एक और पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे, जिसमें पांच दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई डिपार्टमेंटल जांच की प्रोग्रेस और उसके अनुसार की गई कार्रवाई बताई जाएगी। अगर जांच पूरी हो जाती है, तो उसका आखिरी नतीजा भी संबंधित ऑर्डर के साथ रिकॉर्ड में लाया जाएगा। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है
यह था पूरा मामला
महासमुंद जिले के भंवरपुर सेंटर पर 12वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान, नीता नाम की एक स्टूडेंट ने एग्जाम हॉल में खुलेआम नकल कराने में मदद करने की एक्टिविटी को स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए रिकॉर्ड किया और सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वह माध्यमिक शिक्षा मंडल (बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन) के ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने गई। शिकायत में कार्रवाई नहीं होने पर उसने हाई कोर्ट में याचिका पेश की। चीफ जस्टिस ने मामले को जनहित याचिका मानते हुए मामले को सज्ञान में लिया है।
