अपनी छवि बचाने पीड़िता ने दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई
00 मोबाइल फोन काल डिटेल ने सच्चाई उजागर किया
000 दोषमुक्ति के खिलाफ पेश अपील खारिज
बिलासपुर। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिए जाने पर महिला ने दो दिन बाद घर में दिनदहाड़े घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज करा दी। सत्र न्यायालय ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत काल डिटेल को दोनों के मध्य पुराना जान पहचान होना पाया। घटना के दिन पीड़िता ने ही फोन कर आरोपी को बुलाया था। सत्र न्यायालय से आरोपी को दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ पीड़िता ने अपील पेश की थी। हाई कोर्ट ने अपील को खारिज किया है।
गरियाबंद जिला क्षेत्र निवासी महिला ने शिक्षक के खिलाफ 18 मार्च को रिपोर्ट लिखाई कि वह 16 मार्च 2012 की दोपहर 2.30 बजे घर में अकेली थी। उसी समय आरोपी हस्ताक्षर लेने के बहाने घर में आया और हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गया व जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। हल्ला सुनकर उसकी भाभी आई तो आरोपी उसे धक्का देकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (1) 450 व 506 (2) के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश की। सत्र न्यायालय से दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट में अपील पेश की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा पीड़िता ने अपनी छवी बचने आरोपी को झूठा मामला फंसाया गया है पीड़ित। प्रस्तुत कॉल डिटेल से स्थापित किया गया है अभियुक्त 07 जनवरी.2011 से मार्च 2012 तक साबित हुआ कि पीड़िता उससे मोबाइल फोन पर बात करती थी।अभियुक्त बार-बार उसके घर आता है। इसका  खंडन नहीं किया गया है। हालांकि कानून यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्कार के मामले में सजा हो सकती है पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर भी कायम रखा जा सकता है सबूत आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं। लेकिन वर्तमान मामले में, का बयान पीड़िता आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती क्योंकि उसके आचरण से ही पता चलता है कि वह आत्मविश्वासी थी। एक सहमति देने वाली पार्टी है और इसमें बड़ेविरोधाभास और चूक हैं।उनका बयान इससे मेल नहीं खाता अन्य गवाहों के साक्ष्य. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की विस्तृत चर्चा की है अभियोजन और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पीड़िता के आचरण से पता चलता है कि वह एक सहमति देने वाली पार्टी थी और उसका बयान उस पर प्रभाव डालता है घटना की तारीख, आरोपी ने जबरन घर में प्रवेश किया, उसे धमकी दी जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए, ऐसा प्रतीत नहीं होता विश्वसनीय हो और इस प्रकार, आरोपी को बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने पीड़िता द्वारा दोषमुक्ति के खिलाफ पेश अपील को खारिज किया है।

 

kamlesh Sharma

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