हाई कोर्ट ने नांदघाट तहसीलदार के बेदखली आदेश पर रोक लगाई
बिलासपुर। संबलपुर, तहसील नांदघाट जिला बेमेतरा के खसरा नंबर 370 में शासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्यवाही हेतु तहसीलदार द्वारा जारी आदेश के प्रभाव एवं प्रचलन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता की बेदखली नहीं करने का आदेश दिया। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने आदेश जारी किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक शर्मा हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा याचिकाकर्ता राज सिंह बंजारे और कई अन्य व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गई हैं, परंतु प्रतिवादी तहसीलदार, नांदघाट, जिला बेमेतरा,द्वारा केवल याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति को ही इसे हटाने का नोटिस जारी किया गया है, जो कि अवैध और मनमाना हैअतः, इस मामले के अंतिम निर्णय आने तक, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने और 23.अप्रैल 2026 के नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई । राज्य की ओर से याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन का विरोध किया गया।अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और निवेदनों पर विचार करते हुए जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद ने एक अंतरिम राहत देते हुए , तहसीलदार, नांदघाट जिला बेमेतरा ,द्वारा जारी 23. अप्रैल 2026 के नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन, पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश भी दिया गया कि वह अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कदम न उठाए, जिसमें अतिक्रमण हटाना भी शामिल है। अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है।
