बिलासपुर । पुलिस कर्मियों (कार्यपालिक) शाखा एवं होम गार्ड के कर्मचारियों को चौधरी कमीशन द्वारा
निर्धारित वेतनमान नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने शासन को अवमानना नोटिस जारी किया था । इसके बाद ही याचिक्कार्ताओं को पुनिरिक्षित वेतन का लाभ प्रदान कर दिया गया । इसके बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका निराकृत किया है।
पुलिसकर्मी दीपक राठौर व अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में चौधरी कमीशन के द्वारा पुलिस कर्मियों (कार्यपालिक) शाखा एवं होम गार्ड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान की मांग करते हुए अधिवक्ता राजेश रोशन सिंह के माध्यम से रिट पिटीशन पेश की गई थी । यह रिट पिटीशन वर्ष 2023 में उच्च न्यायलय द्वारा अभ्यावेदन के निर्देश के साथ निराकृत की गई थी ! याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त अभ्यावेदन के निर्देश का पालन करते हुए पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किये जाने का अभ्यावेदन पेश किया गया । अभ्यावेदन पेश किये जाने के लगभग ग्यारह माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उपरोक्त लाभ नहीं मिला तो उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका पेश की गई । सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एन. के. चन्द्रवंशी ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया । इसके बाद ही अवमाननाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त रिट पिटीशन के निर्देश को पालन करते हुए याचिकर्ताओं को चौधरी कमीशन के अनुसार पुनिरिक्षित वेतन का लाभ प्रदान किया गया । यह जानकारी आने पर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका निराकृत किया है।