बिलासपुर । ईडी और एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफ आई आर को निरस्त करने अनिल टुटेजा , अनवर ढेबर आदि की ओर से पेश क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन पर आज शाम तक सुनवाई चलती , इसके बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पाना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अनिल टुटेजा , यश टुटेजा , अनवर ढेबर , विधु गुप्ता , निरंजन दास , एपी त्रिपाठी के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने एफ आई आर रजिस्टर्ड की है । यह सभी पहले से ही रायपुर सेन्ट्रल जेल मे निरुद्ध हैं । अपने खिलाफ किये गए नये एफ आई आर को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए आरोपियों ने यह याचिका हाईकोर्ट में पेश की । बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में सुबह से बहस शुरू की गई । याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वेदांग षडंगी , हर्ष श्रीवास्तव , आदित्य तिवारी आशुतोष मिश्रा आदि ने पक्ष रखा । याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि, एकबार सुप्रीम कोर्ट ने जब ईसीआर क्वेश कर दी थी , तब पुराने तथ्यों और आधारों पर ही फिर एफआईआर दर्ज करना वैधानिक नहीं है। नए सिरे से जांच कराने के बाद ही यह कार्रवाई हो सकती थी । इस मामले में कोर्ट आवर के बाद शाम 6 बजे तक बहस चलती रही । सबके तर्कों और बहस सुनने के बाद डीबी ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है ।

kamlesh Sharma

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