हाईकोर्ट ने जैजैपुर विधायक को राहत देने से इनकार किया 00 विधायक के खिलाफ पेश चुनाव याचिकाओं को सुनवाई के लिए 19 अगस्त को रखने का निर्देश दिया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी चुनाव याचिका खारिज करने की मांग वाली रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ दायर दोनों चुनाव याचिकाओं को अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त को रखने का निर्देश दिया है।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जैजैपुर सीट से निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को चुनौती देते हुए सरोज कुमार चंद्रा और दिगंबर साहू ने अलग-अलग चुनाव याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में विधायक पर आपराधिक रिकॉर्ड का सोशल मीडिया में प्रसार नहीं करने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है।

विधायक की ओर से याचिकाओं को 45 दिन की वैधानिक अवधि के बाद दायर किए जाने का तर्क देते हुए उन्हें खारिज करने का आवेदन पेश किया गया था, जिसे हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। इसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल कर कहा गया कि चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ था और याचिकाएं निर्धारित अवधि में वैध रूप से दाखिल नहीं हुईं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीके झा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रिव्यू के लिए रिकॉर्ड पर कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जो समीक्षा का आधार बन सके।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने सुनवाई के बाद कहा कि चुनाव याचिकाओं के साथ निर्वाचित प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड के सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों में प्रकाशन से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की जानकारी तथा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त नामांकन फॉर्म की प्रमाणित प्रति जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में कोई आधार नहीं पाते हुए उसे खारिज कर दिया और दोनों चुनाव याचिकाओं को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

kamlesh Sharma

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