हाईकोर्ट ने जगदलपुर राज परिवार की सम्पत्ति से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिया
बिलासपुर। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने जगदलपुर राज परिवार की सम्पत्ति से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए किरायेदार और मकानमालिक दोनों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं । अगली सुनवाई 22 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में रखी गई है।
याचिकाकर्ता श्रीमती जसबीर कौर (उम्र लगभग 55 साल) दामोदर पेट्रोल पंप के सामने, पंचायत बिल्डिंग ऑफिस के पास जगदलपुर में रहती हैं । जिस मकान में रहती हैं उसके लेंडलार्ड श्रीमती राजमाता कृष्णा कुमारी देवी भंजदेव (पत्नी स्वर्गीय महाराजा भरतचंद्र भंजदेव उम्र 65 साल ) और महाराजा कमलचंद भंजदेव (पुत्र स्वर्गीय महाराजा भरतचंद्र भंजदेव उम्र 42 साल) हैं। इन लोगों ने यह मकान खाली कराने रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में आवेदन दिया इस पर सुनवाई कर अथॉरिटी ने बेदखली के आदेश का एग्जीक्यूशन का नोटिस जारी कर दिया इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली ।
जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस बीडी गुरु की वेकेशन डीबी में सुनवाई हुई। पिटीशनर के वकील ने कहा कि पिटीशनर को रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के सामने रेस्पोंडेंट द्वारा फाइल की गई कार्रवाई का नोटिस नहीं दिया गया था।उन्हें बेदखली की कार्रवाई का पता तब चला जब उसे बेदखली के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का नोटिस दिया गया। पिटीशनर अभी भी केस वाली जगह पर कब्ज़ा किए हुए है और इसलिए, जब तक इस रिट पिटीशन पर फैसला नहीं हो जाता, अंतरिम प्रोटेक्शन दिया जा सकता है*वेकेशन डीबी ने पिटीशनर के वकील की दलीलों, केस के फैक्ट्स और हालात और रिट पिटीशन के साथ अटैच किए गए डॉक्यूमेंट्स पर ठीक से विचार करने के बाद, पूरी तरह से एक अंतरिम उपाय के तौर पर, निर्देश दिया कि केस वाली जगह के संबंध में आज जैसी स्थिति है,यही स्थिति पार्टियों द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक बनाई रखी जाए। इस केस को 22.जून .2026 से शुरू होने वाले हफ़्ते में निर्धारित किया गया है ।
