एफआईआर रदद्ला करने पेश याचिका खारिज
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश एट्रो सिटी को मामले की गुण दोष के आधार पर निर्णय करने का आदेश दिया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने पैरवी की है।
याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एट्रो सिटी एवं दुष्कर्म के मामले में अपराध दर्ज किया है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि आरोपी अविनाश आशियाना अपार्टमेंट् का मालिक व वह किरायदार थी। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। बदनाम करने की धमकी देकर मई 2020 सितंबर 2020 तक कई बार संबंध बनाया। गर्भ ठहरने पर गर्भ गिराने की दवा दिया था। इसके अलावा जातिगत गाली देने की बात कही गई। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी के खिलाफ मामला पेश किया है। इस कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर उसने हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि पीड़िता ने पहले भी लिखित शिकायत की थी। बाद में 20 हजार रु लेकर समझौता की। इसके बाद उसने फिर से दूसरी शिकायत की है। उसे झूठे मामले में फसाया गया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश को मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय करने का निर्देश दिया है।

kamlesh Sharma

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