एडिशनल कलेक्टर को पूर्व महिला सरपंच के आवेदन पर 120 दिवस में कार्रवाई करने का निर्देश
वर्तमान सरपंच पर अवैध तरीके से राशि आहरण करने का आरोप
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पूर्व सरपंच द्वारा कराए गए विभिन्न कार्य का शेष बकाया राशि नहीं देने व वर्तमान सरपंच द्वारा उक्त राशि का अवैध तरीके से आहरण किये जाने के खिलाफ पेश याचिका में एडिशनल कलेक्टर बिलासपुर को 120 दिवस में जांच कर करवाई करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता बिलासपुर के ग्राम नेवसा की रहने वाली जानकीबाई वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक ग्राम पंचायत नेवसा विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर की निर्वाचित महिला सरपंच थी ।
उसके कार्यकाल के दौरान ग्राम नेवसा में विभिन्न जनहित के कार्य करवाए गए थे जिनमें से आंगनबाड़ी भवन ,स्कूल भवन तथा मध्याह्न भोजन की बकाया राशि कुल 80,573 रुपए उसे वापस भुगतान प्राप्त करना था । इनके बाद भरत लाल कश्यप गांव का सरपंच बन गया। उसने असंवैधानिक रूप से पूर्व सरपंच याचिकाकर्ती के द्वारा जो गांव के आंगनबाड़ी भवन स्कूल भवन, मध्यान भोजन की जो बकाया राशि कुल 80,573 रुपए जो उसे वापस करना था नए सरपंच ने अवैध रूप से उक्त भुगतान को स्वयं आहरित कर लिया । इसके खिलाफ उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को आवेदन दिया एवं नए सरपंच पर कार्यवाही करने की मांग की थी। अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने 12 जून 2009 को अपील प्रकरण में आदेश पारित कर अनुभागीय अधिकारी बिलासपुर को गुण दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया था । उक्त आदेश पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर वर्तमान सरपंच से वसूली कर उसे वापस दिलवाए जाने की मांग की। किंतु उस आवेदन पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नही होने पर उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मध्यम से याचिका पेश की ।
जस्टिस राकेश मोहन पांडे की पीठ में मामला की सुनवाई हुई। कोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर बिलासपुर उक्त मामले के संबंध में कार्यवाही कर अपील प्रकरण में पारित आदेश 12 जून 2009 के निष्पादन की कार्यवाही करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
