आदेश का पालन नहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के सीईओ एसपी सिंह को अवमानना नोटिस
बिलासपुर। 78 वर्ष की आयु पूर्ण कर विगत 25 वर्षों की न्यायालयीन प्रक्रिया में विजय प्राप्त करने के बाद भी उनके अधिकारों के लिए दर दर भटकाया जा रहा है याचिकाकर्ता मनीटर राम कुशवाहा जो कि समिति सेवक के पद पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर जिला सरगुजा में कार्यरत थे, जिनको सहकारी बैंक के द्वारा अनुचित तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक W.P (S) 183/021 में याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी बैंक को आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी समय का वेतन तथा उक्त राशि पर 6% प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का भी अधिकारी है इस आदेश के पालन हेतु उच्च न्यायालय ने बैंक को 50 दिन का भी समय निर्धारित किया गया था यह की उक्त आदेश का पालन न होने के कारण याचिकाकर्ता के द्वारा अधिवक्ता वरुणेंद्र मिश्रा के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रकरण क्रमांक 973/2025 में एस.पी. सिंह मुख्य कार्य पालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर को न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया ।
