तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी के वेतन से नहीं कर सकते वसूली-हाई कोर्ट

बिलासपुर। चीफ जस्टिस की डीबी ने कर्मचारियों के वेतन से वसूली के खिलाफ पेश याचिका में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है।

याचिकाकर्ता दिव्य कुमार साहू एवं अन्य आरक्षक एस.टी.एफ., बघेरा, जिला-दुर्ग में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) बघेरा द्वारा उक्त आरक्षकों के विरूद्ध पूर्व के सेवाकाल में अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर वेतन से वसूली का आदेश जारी किया गया था उक्त वसूली आदेश को याचिकाकर्तागण द्वारा अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाती कुमारी के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर चुनौती दिये जाने पर हाईकार्ट की सिंगल बेंच द्वारा वसूली आदेश को निरस्त कर दिया गया था। सिंगल बेंच द्वारा पारितं निर्णय के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिट अपील में याचिकाकर्तागण (कान्सटेबल) के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाती कुमारी द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त आरक्षकों को अधिक वेतन भुगतान त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन के कारण किया गया जिसमें उक्त आरक्षकों की कोई त्रुटि नहीं है जबकि यह वेतन नियतन शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती है। इसके साथ ही सुप्रीमकोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह के न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन के कारण किसी भी तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर उनके वेतन से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा एवं जस्टिस श्री बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच द्वारा उक्त मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिट अपील को खारिज करते हुए आरक्षकों के पक्ष में निर्णय देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि वे आरक्षकों (कान्सटेबल) के वेतन से वसूल की गई राशि 6% (छः प्रतिशत) व्याज के साथ तत्काल उन्हें वापस करें।

kamlesh Sharma

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