बिलासपुर । सिटी कोतवाली पुलिस ने नबालिग बच्चे का अस्लील विडीयो वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह

बिलासपुर को एनसीआरबी नई दिल्ली से प्राप्त साईबर टीप लाईन रिपोर्ट 138094971 के संबंध में कार्यवाही करने हेतु आदेश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद (भा पू से) के मार्गदर्शन पर आदेश के परिपालन में संबंधित साईबर टीप लाईन रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज एवं सी.डी. का अवलोकन किया गया, जिसमें साईबर टीप लाईन सीसीपीडब्लयुसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय के तकनीकि शाखा दिल्ली द्वारा प्रेषित साईबर टीप लाईन रिपोर्ट नंबर 139094971 के संदेही द्वारा शोसल मिडिया एप्स के माध्यम से महिला एवं बच्चों की अश्लील विडियो/फोटो. को घटना स्थल इंद्रजीत कांपलेक्स रविदास नगर बिलासपुर में मोबाईल नंबर 6261958997 के धारक कुंदन कुमार राजवाडे पिता राजाराम राजवाडे उम्र 27 वर्ष निवासी बच्चयत महुआपारा चर्चाकोल बैकुण्डपुर थाना चर्चा जिला कोरिया के द्वारा विडियो / फोटो प्रसारित. वायरल करना पाया गया। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी

फरार हो गया था । जिसे मुखबीर के सूचना के आधार पर दबिस देकर चर्चा कालोनी बैकुंठ पूर से. आरोपी को पकड़ा गया, आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना दिनांक को अपने मोबाईल नंबर 6281958097 से सोशल मीडिया फेसबुक में नाबलिग बच्चे का अस्लील वीडियो वायरल करना बताया है, आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टिया धारा 67-बी सूचना प्रद्योगिकी (संसोधन) अधिनियम 2000 धारा 15(2) लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पाये जोने से थाना सिटी कोतवाली में अपराध कांक-248/25 धारा धारा 67-बी आईटी एक्ट 15(2) पास्को एक्ट के तहत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्र शर्मा हमराम स्टॉफ आर गोकुल जांगडे, नुरुल कादिर, धीरेन्द्र सिंह के विशेष योगदान रहा है।

kamlesh Sharma

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