भाजपा उम्मीदवार की मुसिबत बढ़ी, जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती
बसपा उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की
बिलासपुर। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार अकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन पेश किया है। हाईकोर्ट रजिस्टàी ने आवेदन को पंजीकृत किया है। इसके साथ उनकी मुसिबत बढ़ने लगी है।
अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से पेश याचिका में कहा गया है कि भाजपा महापौर एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आर ओ द्बारा नहीं दिए जाने के खिलाफ बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई है, अर्जेंट हियरिग का केश फाइल करते हुए , दस्तावेजों की मांग की गई है। अर्जेंट हियरिग में लगने के कारण , मामले की सुनवाई मंगलवार को हो सकती है, याचिका कर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके द्बारा भाजपा की महापौर की प्रत्याशी एल पदमजा विधानी के दस्तावेज आरओ से मांगे गए लेकिन उसको दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया , इसलिए याचिका प्रस्तुत की गई है,इस मामले में कांग्रेस ने भी एल पदमजा के जाति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपत्ति की गई है , जबकि भाजपा की महापौर की प्रत्याशी ने अपने ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र को 1995में बनना बताया और नियम से बनाना बताया है। उल्लेखनीय है कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी। निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त किया है। चुनाव के बाद भी उनका जाति प्रमाण पत्र के मुद्दा के समाप्त होने की संभावना कम है।