कोटपा एक्ट के कड़ाई से पालन हो हाई कोर्ट
बिलासपुर। स्कूलों कालेजों के आस पास नशे की सामग्री बेचे जाने के मामले में सुनवाई के दौरान आज मुख्य सचिव ने शपथपत्र पेश कर बताया कि , पूरे राज्य में के स्कूलों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर कोटापा एक्ट को प्रभावी कर दिया गया है ।
डीबी में आज गुरूवार को पेश शपथपत्र में बताया गया कि . स्कूलों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाखू सहित नशे के सामान की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय प्रशासन को कोटापा एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है ।शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से इस बात पर नजर रखी जा रही है कि, इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो सके। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मुख्य सचिव से कहा कि प्रदेश के स्कूलों व सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामान की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए* कोटापा एक्ट में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो, इस दिशा में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना होगा* पीआईएल की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ निगम सीमा के भीतर किए जा रहे रोकथाम के संबंध में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है, अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को तय कर दी गई है।
