मृतक शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए शासन को 13 सितंबर 2021 के निर्णय के अनुसार समिति की बैठक कर याचिकाकर्ताओं को उनकी आपेक्षित योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता श्रीमती खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, श्रीमती अश्वनी सोनवानी, श्रीमती त्रिवेणी यादव, श्रीमती बिंद्रा आदित्य के पति, पति प्रदेश के विभिन्न जिला में शिक्षाकर्मी के पद में पदस्थ थे। सेवा काल के दौरान उनका निधन हो गया। मृतक के आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ आवेदकों ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा, सी जयंत राव सहित अन्य के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सभी याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि विवादित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निराकरण करने 13 सितंबर 2021 को कमेटी बनाई गई। आवेदक शिक्षाकर्मी पद के लिए योग्य नहीं है किंतु वे चतुर्थ श्रेणी के पद में कार्य करने के लिये तैयार है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा याचिकाकर्ताओं
के पति/पिता/बड़े भाई थे शिक्षाकर्मी ग्रेड I और III के पदों पर नियुक्ति थे। सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । उनके आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। याचिकाकर्ताओं के दावों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया है कि उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। सभी शिक्षकों (पंचायत) की सेवाएँ विद्यालय में समाहित कर ली गईं शिक्षा विभाग 30.06.2018 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार और वर्तमान में विभाग में शिक्षाकर्मियों के पद उपलब्ध नहीं हैं. याचिकाकर्ताओं ने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता हासिल नहीं की है शिक्षा कर्मी ग्रेड I, II और III; इसलिए, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है । अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन तथ्य यह है कि शिक्षा के पद विभाग के पास कर्मी उपलब्ध नहीं हैं; इसलिए, ऐसा नहीं है याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है, यहां तक कि उनके पास भी है अपेक्षित योग्यता.. ऊपर चर्चा किये गये तथ्यों को देखते हुए राज्य द्वारा एक निर्णय लिया गया सरकार और जनरल द्वारा एक समिति का गठन किया गया विवाद के समाधान हेतु प्रशासन विभाग दिनांक 13/09/2021 को। यह प्रतीत होता है कि आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 की समिति को निर्णय लेकर दो माह के अंदर याचिकाओं को निराकृत करने व उन्हें योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।
