हाई कोर्ट ने अनिल टूटेजा की जमानत याचिका खारिज की
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में फंसे पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को नियमित जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि , उपरोक्त अपराधों के लिए निर्धारित दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बाध्यकारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कि भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का एक आवश्यक आदेश है और आगे यह ध्यान में रखते हुए कि भ्रष्टाचार वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अपराध की प्रकृति और गंभीर कारणों से याचिकाकर्ता को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की शिकायत बहुत गंभीर है, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय हानि हो सकती है। इन परिस्थितियों में, आवेदक को जमानत प्रदान करने की प्रार्थना अस्वीकार किये जाने योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी ।
