बिलासपुर । हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह ज़मानत याचिका ईओडब्लू के द्वारा शराब घोटाला मामले में दर्ज एफ़आइआर को लेकर दायर थी।
हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। राज्य की ओर महेश जेठमलानी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा उपस्थित थे। जस्टिस अरविंद वर्मा ने दोनों ही याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य ने ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में तर्क दिया था -“गंभीर आर्थिक अपराध है, राज्य के साथ सीधा छल है। सरकारी रेवेन्यू सरकार के ख़ज़ाने में जमा होने के बजाय सिंडिकेट की जेब में गया, यह एक संगठित अपराध गिरोह है।
