• शासन को चार माह के अंदर के डिपॉजिट की जमा राशि वितरित करने का आदेश
    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत प्राचार्य,प्राध्यापक ,सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों को दिनांक 1.1.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया ।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्र 50% राशि प्रदान कर शेष 50% राशि को के डिपॉजिट में जमा कर रख लिया गया ।याचिकाकर्ता ललित प्रसाद वर्मा , श्रीमती राजेश चतुर्वेदी व अन्य के द्वारा अधिवक्ता दीपाली पांडे के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर के डिपॉजिट में जमा राशि प्रदान करने हेतु न्यायलय से निर्देश मांगा गया । छत्तीसगढ़ शासन ने 50% राशि केंद्रीय शासन द्वारा निर्धारित अंशदान दिए जाने के पश्चात ही प्रदान किए जाने का उत्तर दिया ।
    अधिवक्ता दीपाली पांडे द्वारा तर्क दिया कि केंद्र शासन का 50% निर्धारित अंशदान , प्रतिपूर्ति नियम के तहत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कर्मचारियों को अंशदान प्रदान करने के पश्चात बिल जमा करने पर प्रदान किया जाएगा ।लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों को उक्त 50% राशि प्रदान न कर के डिपॉजिट में रख ली गया अत: केंद्र शासन को बिल नही दिया जा सका और राशि केंद्र द्वारा प्रदान नही गया । केंद्र शासन द्वारा भी जवाब दिया गया कि शासन द्वारा समय पर बिल नही दिया गया और 2022में स्कीम समाप्त कर दी गई है ,अत: केंद्र का अंशदान नही दिया जा सकता । अत: छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिनांक 13/8/24 को 50% केंद्रांश राशि स्वीकृत कर रुपए 1,52,52,87,021 जारी करने हेतु निर्देश दिया गया । अधिवक्ता दीपाली पांडे के निवेदन पर जस्टिस सचिन सिंह राजपूत द्वारा उक्त राशि 4माह के भीतर राज्य के सभी कर्मचारियों को प्रदान करने आदेशित किया गया ।
kamlesh Sharma

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