किशोरी को परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उगाही करने के आरोपी गिरफ्तार०० आरोपियों ने नगद रकम व जेवर तक हड़पा
बिलासपुर। किशोरी को परिवार को जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर एटीएम, यूपीआई से नगदर रकम 14.50 लाख रूपये लेने व घर के जेवर भी हड़पने वाले चार शातिर अपराधियों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। आरोपियों के पास से 40000/- रुपये, 02 नग सोने जैसे पिले धातु का अंगूठी एवम 01 चैन, मोबाइल, तथा अपराध के पैसे से खरीदी गई एक्टीवा गाड़ी को किया गया जप्त किया गया है। यही नहीं इस रकम से आरोपी ने एक्टीवा बाइक तक खरीदा है।प्रार्थी ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे अपने घरेलू काम-काज, बैंक लेन-देन और लॉकर की चाबी अपनी नातिन को सौंपे हुए थे। जनवरी 2025 से आरोपी आयुष यादव एवं उसके साथियों द्बारा प्रार्थी के पोती को उसके परिवार के अन्य सदस्यों तथा छोटे बच्चों को जान से मारने और एक्सीडेंट कराने की धमकी देकर डराया-धमकाया जा रहा था। आरोपियों ने भयभीत करके प्रार्थी व उनके परिजनों के बैंक खातों (सहकारी बैंक) से एटीएम एवं फोन-पे के माध्यम से किश्तों में कुल 14,50,000/- रुपये नगद/ऑनलाइन प्राप्त कर लिए। इसके अतिरिक्त, आर.आर. रिसॉर्ट के पास बुलाकर घर के लॉकर में रखे। लगभग 450 ग्राम वजनी सोने के आभूषण (हार, चेन, अंगूठी, झुमके, टीका आदि) भी हड़प लिए कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा बिलासपुर, तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में सरकंडा पुलिस टीम द्बारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पृथक-पृथक गवाहों के समक्ष आरोपियों के कब्जे से 40000/- रुपये, 02 नग सोने जैसे पिले धातु का अंगूठी एवम 01 चैन, मोबाइल, तथा अपराध के पैसे से खरीदी गई एक्टीवा गाड़ी को जप्त किया गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों को जेल दाखिल किया है। मामले में दो आरोपी प्रियम शर्मा, शौर्य करोलिया की पतासाजी हेतु पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।गिरफ्तार आरोपी
आयुष यादव पिता धर्मेन्द्र यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोपका विवेकानंद नगर, थाना सरकंडा, 2. आदर्श शर्मा पिता रमाकांत शर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी दीनदयाल कालोनी बहतराई, थाना सरकंडा, 3. प्रिंस साहू पिता नंदकिशोर साहू, उम्र 18 वर्ष 03 माह, निवासी दीनदयाल कालोनी बहतराई, थाना सरकंडा, आदित्य पांडे पिता हेम कुमार पांडे, उम्र 19 वर्ष, निवासी बजरंग चौक के पीछे, आर.के. नगर, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।
