रायपुर बार एसोसियेशन चुनाव पर रोक
0 जस्टिस एन के चन्द्रवंशी ने दिया स्थगन आदेश
बिलासपुर। इसी माह 17 तारीख को होने जा रहे रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव में पुरुषों को दिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पेश याचिका पर आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरे चुनाव पर रोक लगा दी है* जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन के बायलाज में पुरुष आरक्षण की जानकारी मांगी,प्रतिवादी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सके * इसके बाद ही कोर्ट ने बार चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है *17 अप्रैल को रायपुर बार एसोसिएशन का चुनाव होना है* इस चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए थे* इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया और रायपुर की महिला अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की * मामले में पैरवी कर रही अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने कोर्ट में बताया कि, संविधान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार (योगमाया मामला) 30 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है* न्याय के क्षेत्र में महिलाएं भी योगदान देती है पर यहां महिलाओं के आरक्षण को छोड़ पुरुषों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है* इस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया था कि, पुरुषों को दिए गए इस आरक्षण को तत्काल हटाया जाए नहीं तो कल ही सुनवाई में इस पर रोक लगा दी जाएगी*चुनाव में प्रक्रिया का पालन नहींबताया गया कि जिला अधिवक्ता संघ रायपुर का कार्यकाल गत जनवरी 2026 को खत्म हो गया था* इसके बाद पूर्व पदाधिकारी ने व्हाट्स एप ग्रुप में ही निर्वाचन अधिकारी तय कर लिया * इसी तरह सहायक निर्वाचन अधिकारी और अपीलीय समिति बनाई गई * कोई सामान्य सभा नहीं बुलाई गई और 23 मार्च को प्रक्रिया पूरी कर ली गई *24 मार्च को अधिसूचना जारी कर पुरुषों को नियमों के विपरीत 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया ।
