हाई कोर्ट ने आबकारी एक्ट के आरोपी 12 वी के छात्र को सशर्त जमानत दी
बिलासपुर। 40 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में पुलिस ने 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट के खिलाफ मामला बनाया और उसे जेल में डाल दियाछात्र बीते 22 फरवरी से जेल में बंद था उसने अपने आपको निर्दोष बताने के साथ ही बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की गुहार हाईकोर्ट में लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले की सुनवाई के बाद छात्र को सशर्त जमानत दे दी ।छत्तीसगढ़ सरायपाली क्षेत्र की पुलिस ने सूचना के आधार पर छात्र के घर छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान पुलिस ने छात्र से 40 लीटर महुआ शराब जब्त करने का दावा किया और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दियायाचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि जिस स्थान से शराब बरामद बताई गई वह घर के पीछे खुला क्षेत्र था, जहां से लोगों की आवाजाही होते रहती है किसी ने शराब रख दी होगी, पुलिस ने उसे उसका बता दिया। याचिकाकर्ता के पास से सचेत कब्जा साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता 12वीं का स्टूडेंट है और उसकी परीक्षाएं इसी महीने शुरू होने वाली हैं*जमानत का दुरुपयोग नहींमामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में कहा है, स्टूडेंट की परीक्षा नजदीक है, पूर्व में भी उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही आपराधिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में उसे नियमित जमानत दिया जाना उचित हैकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता स्टूडेंट को अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना होगा, बिना कारण तारीख नहीं लेनी होगी, हर सुनवाई पर उपस्थित रहना होगा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत का दुरुपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी है और स्टूडेंट को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
