सिर्फ विश्वविद्यालय में ही होगी कुलसचिव की पदस्थापना0 कुलसचिव विनोद एक्का को राहत
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कुलसचिव विनोद एक्का के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि,, एक कुलसचिव की पदस्थापना सिर्फ विश्वविद्यालय में ही हो सकती है, इन्हें कही और संलग्न नहीं किया जा सकता है। सरगुजा विवि के कुलसचिव विनोद एक्का को अनियमितता की जांच के नाम पर वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा संचनालय में संलग्न कर दिया गया। एक्का ने खुद को किसी अन्य विवि में भेजने का अनुरोध कर आवेदन दिया। दो साल तक कोई पहल नहीं होने पर इम्होने हाईकोर्ट में एडवोकेट नीरज चौबे के माध्यम से याचिका पेश की। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में सुनवाई की गई । सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रार को विवि के अलावा कहीं भी अटेच नहीं किया जा सकता है। इस पद के लिए विवि से बाहर कोई पदस्थापना नहीं हो सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा संचनालय में संलग्न करने दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया।
