हाईकोर्ट बार की अंतिम मतदाता सूची रुकी
0 वरिष्ठ अधिवक्ता का सुझाव , स्टेट बार के पाले में
बिलासपुर। एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रेषित सुझाव के कारण आज हाईकोर्ट बार एसोसियेशन चुनाव में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो सका। स्टेट बार काउंसिल ने चुनाव प्रक्रिया पर न स्थगन आदेश दिया है न इसकी कोई दूसरी तिथि ही जारी की है ।
हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के सचिव वरुनेंद्र मिश्रा ने बताया कि ,शैलेंद्र दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रेषित सुझाव पत्र (29.अक्टूबर.2025) में परिषद द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुरूप मतदाता सूची तैयार न होने के कारण यह सुझाव दिया गया था कि, प्रत्येक अधिवक्ता द्वारा यह घोषणा पत्र भरा जाए कि, उसने अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का चयन किया है।
उन्होंने कहा कि, इस पत्र को छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर प्रेषित किया गया था जिस पर आज 30 अक्टूबर की शाम को निर्देश प्राप्त किया गया है कि, उक्त आवेदन पर दो दिवस के भीतर अधिवक्ता संघ द्वारा विधि अनुसार निराकरण किया जाए। किंतु चुनाव अधिसूचना के अनुसार आज ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि निर्धारित की गई थी जिसे विधिज्ञ परिषद द्वारा ना तो बढ़ाया गया और ना ही चुनाव प्रक्रिया पर कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। इसलिए अग्रिम कार्यवाही हेतु संघ द्वारा निर्वाचन समिति को संपूर्ण दस्तावेज हस्तांतरित कर आगे की कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। इसी वजह से आज की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन से नहीं किया गया ।
