ईडी ने कोरबा के पूर्व कलेक्टर रानू साहू को सिंडीकेट बनाकर सूर्यकांत तिवारी व अन्य के माध्यम से एक्सटॉर्शन मनी वसूली, अवैध असली, डीएमएफ फंड के दुरुपयोग व भ्र्ष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। जेल में बंद रानू साहू ने जमानत आवेदन पेश किया था। आवेदन में ईडी के अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उनके द्वारा किस प्रकार वसूली की गई है। परिवार के सदस्यों की संपत्ति में बेतहासा वृद्धि हुई। सभी के सम्पति का विवरण पेश किया गया। मामले सबूतों को देखते हुए जस्टिस एन के व्यास ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पर 8 जनवरी 2024 को अंतिम बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया था। 8 फरवरी 2024 को निर्णय घोषित किया गया।

 

kamlesh Sharma

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