प्राचार्य बनने बीएड डिग्री अनिवार्य करने हाई कोर्ट में याचिका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य प्रमोशन का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार प्राचार्य बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य करने की मांग की गई है। वहीं, प्राचार्य पदोन्नति फोरम की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि प्राचार्य का पद प्रशासनिक है। ऐसे में प्राचार्य बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है।

लेक्चरर अखिलेश त्रिपाठी ने प्राचार्य प्रमोशन को लेकर अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह से प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए डीएलएड डिप्लोमा अनिवार्य है। उसी तरह हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में प्राचार्य प्रमोशन के लिए भी बीएड डिग्री को अनिवार्य किया जाए। याचिका में बताया गया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने तय की है। लेक्चरर पद पर प्रमोशन के लिए बीएड की योग्यता भी एनसीटीई के तहत बनाए गए हैं। इसी तरह प्राचार्य प्रमोशन के लिए भी योग्यता तय करने की मांग की गई है।

kamlesh Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *