नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म आरोपियों की अपील खारिज
बिलासपुर ।नाबालिग के साथ हुए सामूहिक अनाचार के मामले में आरोपियों की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऐसे प्रकरणों में जवाबदारी के साथ काम करने और संवेदनशील रहने को कहा है ।
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार गत 20 जनवरी 2022 को नाबालिग शाम साढ़े सात बजे साइं मंदिर से अपने घर वापस लौट रही थी। इसी समय सूरज यादव , महेश पासी , सूरज सूर्यवंशी ,दीपक निषाद यह लोग लालखदान ब्रिज के पास से उसे पकड़कर खेतों में ले गए । इन लोगों ने मिलकर अनाचार किया और धमकी देकर छोड़ दिया । इस बात की रिपोर्ट नाबालिग लडकी के पिता ने इसी दिन रात करीब 11’45 बजे तोरवा थाने में कराई । पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया । इस मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे सेकेंड फ़ास्टट्रेक ने 11 जुलाई 2023 को आरोपियों को धारा 366 ए व 34 में दस साल और सेक्शन 5 (जी) 6 में 20 साल कि सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील की ।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गत एक अप्रैल 2024 को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया था । इस पर आज 24 अप्रैल को आदेश जारी किया *
। हाईकोर्ट ने इस रिट अपील को मेरिट्स पर खरे नहीं उतरने के कारण ख़ारिज कर दिया । इसके साथ ही आरोपियों के जेल में होने के कारण ट्रायल कोर्ट के निर्देशानुसार ही सजा चलेगी ।रजिस्ट्री को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड के साथ इस फैसले की प्रमाणित प्रति भेजने का निर्देश दिया गया
