बिलासपुर। हाईकोर्ट में हवाई सेवा मामले में आज जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की डीबी में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि, पिछले कुछ सप्ताह में बिलासा देवी एयरपोर्ट में आधारभूत संरचना के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। इस स्थिति में यहाँ अब नाईट लेंडिंग की जानी चाहिए , इसके लिये राज्य शासन को ए ए आई को सीधे आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस कथन से सहमत होकर राज्य शासन को आवेदन करने के निर्देश भी दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अलायंस एयर ने यात्रियों की कमी के कारण जबलपुर और प्रयागराज की फ्लाइट रद्द करने की बात कही थी । इस पर याचिकाकर्ता की ओर से भी इसका पैसेंजर चार्ट प्रस्तुत किया गया । इसमें दोनों फ्लाइटस के लिए पर्याप्त पैसेंजर होने की जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार जबलपुर की फ्लाइट से आने जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या 38 और 56 बताई गई। इसी तरह प्रयागराज आने जाने वाले यात्रियों का औसत 50 और 58 बताया गया। कोर्ट ने इस पर अलायंस एयर लाइंस को जवाब देने के निर्देश दिया।
सही जवाब नहीं मिला था
कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई में बिलासपुर दिल्ली फ्लाईट के बंद होने का कारण , हैदराबाद, कोलकाता के लिए सीधी फ्लाईट की जानकारी मांगी थी, मगर इसका सही जवाब नहीं मिल सका । जब शासन की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया गया , तब हाईकोर्ट प्रेक्टिसिंग बार एसो. के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया था कि, अलायंस एयर ने ज्यादा सब्सिडी मांग ली थी, इसलिए उड़ान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए दोबारा प्रस्ताव दिया जा सकता है । अलायन्स एयर ने कहा कि, दोबारा प्रपोजल भेजने में समय लगेगा, इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताकर कहा कि, अधिक समय क्यों लगेगा । कोर्ट ने मामले को सुनवाई हेतु 8 मई को रखा है।
