कोर्ट ने टुटेजा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार किया
बिलासपुर । आई ए एस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी है । अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित कि गई है ।
आई ए एस अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा के खिलाफ गत 17 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एफआईआर दर्ज किया है। इसके खिलाफ दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाईं । इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई कर गत एक अप्रैल को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी । इस मामले में जांच पर स्थगन लगाने के लिये डिवीजन बेंच में अपील की गई । इस पर आज गुरूवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में सुनवाई हुई । याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ईसीआईआर से उत्पन्न प्रवर्तन निदेशालय के संचार के आधार पर विवादित एफआईआर दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और यह उस जांच का परिणाम है जो गैर-स्थायी और बिना किसी क्षेत्राधिकार के की गई, यह किसी भी अपराध से संबंधित नहीं है, मामले में जांच से स्थगन की राहत दी जा सकती है । हाईकोर्ट ने स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि 71 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज हुआ । वर्तमान एफआईआर अलग-अलग अपराध से संबंधित है, इसलिए, शीर्ष न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत तत्काल मामले में लागू नहीं होगी । सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देते हुए डीबी ने 8 मई को सुनवाई रखी है ।
