बार काउन्सिल चुनाव ; हाईकोर्ट बार ऐसों. की याचिका खारिज
0 एसबीसी ने 3 साल से नहीं दी थी सर्कुलर की जानकारी
0 अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष , सचिव नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
बिलासपुर। स्टेट बार काउन्सिल चुनाव को लेकर केंद्र शासन के एक सर्कुलर के खिलाफ पेश हाईकोर्ट बार एसोसियेशन की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि, इस बारे में सारे प्रावधान पहले ही उजागर किये जाने थे ।
केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में वह अधिवक्ता शामिल नही हो सकते जो किसी भी अन्य अधिवक्ता संघ के वर्तमान सचिव या अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी हों वह केवल मतदान कर सकते हैं अधिसूचना के मुताबिक़ उन्हें चुनव लड़ने से पहले इस्तीफ़ा देना होगा । इस सर्कुलर के साथ ही राज्य भर में जिला , तहसील और हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के दोनों प्रमुख पदाधिकारियों को भी चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था । इस सर्कुलर का विरोध करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने हाईकोर्ट में अपील की । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई । सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि , स्टेट बार काउन्सिल ने केंद्र शासन के गजट नोटिफिकेशन 2022 में जारी इस सूचना को अधिवक्ताओं के प्रकाश में कभी भी नही लाया था । तीन साल तक इससे अनभिज्ञ रहने के कारण सभी अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी भी इस सर्कुलर के प्रभाव से अनजान थे। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, इस नोटिफिकेशन के प्रावधान पहले ही उजागर किये जाने थे, ताकि समय रहते संबंधितों को जानकारी मिल जाती । मामले में बार एसोसियेशन का पक्ष सीनियर एडवोकेट मनोज परांजपे , सिद्धार्थ दुबे , स्टेट बार से एडवोकेट संघर्ष पाण्डेय और राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने प्रस्तुत किया ।