मेडिकल प्रवेश में एनआरआई कोटा समाप्त करने पेश याचिका खारिज
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं शारीरिक उपचार ·ास्नातक प्रवेश नियम 2025 में एनआरआई कोटा समाप्त ’ करने पेश याचिका को जनहित के बजाय व्यक्तिगत होने के कारण खारिज करते हुए जमा अमानत राशि जब्त करने का निर्देश दिया है।
रायपुर निवासी समाज सेवी ने छत्तीसगढ़ शासन द्बारा राजपत्र में अधिसूचित मेडिकल प्रवेश नियम 2025 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। नियम में एनआरआई कोटा रखे जाने को असंवैधिनक घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उनके परिवार व रिश्तेदार के बच्चे चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं शारीरिक उपचार ·ास्नातक में प्रवेश लेन नीट परीक्षा दे रहें। इसके कोटा निर्धारित किए जाने से इन बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। प्रवेश नीट के आधार पर दिए जाने का आदेश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को जनहित के बजाय व्यक्गित होने के आधार पर खारिज किया है।
