एनआईए की विशेष अदालत से ननों को जमानत मिली
बिलासपुर। एनआईए की विशेष अदालत ने धर्मांतरण व मानव तस्करी के संदेह में गिरफ्तार दोनों ननों की जमानत आवेदन को स्वीकार किया है।
25 जुलाई 2025 को दुर्ग जिला के भिलाई जीआरपी ने नन वंदना फ्रांसिस व प्रीति को तीन आदिवासी युवतियों की धर्मांतरण कराने व युवतियों को काम दिलाने आगरा लेजाने व मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। दुर्ग जिला अदालत ने मामला एनआईए का होने के कारण सुनवाई से इंकार किया। इस पर दोनों की ओर से बिलासपुर एनआईए कोर्ट में आवेदन पेश किया गया। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित किया था। शनिवार को निर्णय पारित कर शर्त के साथ दोनों ननों को जमानत दिया है। दोनों को 50-50 हजार रुपये का बांड देना होगा, पासपोर्ट जमा करना होगा, घर मे रहेंगे, जब भी एनआईए जांच के लिए बुलाया तो उपस्थित होना होगा।
