सीबीएसई स्कूलों को एन सी ई आर टी की किताबें ही चलाने बाध्य नहीं किया जा सकता-हाई कोर्ट

बिलासपुर । सीबीएसई के अंतर्गत संचालित स्कूलों को एन सी ई आर टी की किताबें ही चलाने दिए गए शासन के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है । इस बारे में सात जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के आदेश अपास्त किये गये हैं ।

निजी स्कूलों को शासन ने इस आशय के निर्देश दिए थे कि, सभी जगह एन सी ई आर टी की को छोड़कर किसी अन्य निजी प्रकाशक की पुस्तकें नहीं खरीदी जाएँ । सीबीएसई के अंतर्गत संचालित स्कूलों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की । एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि , सीबीएसई के निर्देश के आधार पर ही इन स्कूलों में पाठ्यक्रम संचालित होता है।इसी प्रकार कोर्स की किताबें भी इसके हिसाब से चलती हैं । राज्य शासन को सेकेंडरी बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के स्कूलों में अपना आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है , यह स्कूल बोर्ड के अधीन ही संचालित होते हैं । कोर्ट को यह भी बताया गया कि, राज्य में पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से किताबों का विधिवत वितरण नहीं किया जा रहा है * जब किताबें ही नहीं मिलेंगी तो अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लेना जरूरी हो जाता है * जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांकेर , दुर्ग समेत आठ जिला शिक्षा अधिकारियों के जारी निर्देश को निरस्त कर दिया * कोर्ट ने कहा कि इन स्कूलों को एन सी ई आर टी की किताबें ही लेने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है *

kamlesh Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed