संग्रहण केंद्र से धान का उठाव व परिवहन नहीं होने पर संग्रहण केंद्र प्रबंधकों ने याचिका पेश की
00 हाई कोर्ट ने सचिव खाद्यय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में जानकारी मंगा
बिलासपुर। धान संग्रहण केन्द्रों में होने शार्टेज व अन्य नुकसान के लिए सीधे केंद्र प्रभारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने को देखते हुए पहली बार संग्रहण केंद्रों के प्रबंधक व प्रभारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संग्रहण केंद्र से पैडी का परिवहन सही तरीके से नहीं हो रहा है। लगातार बारिस होने से धान सड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने पूछा आप को इससे क्या दिक्कत है। तो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा हमारे पास पैडी रखने शेड नहीं है बारिस में सड़कर धान खराब होता है और इसके लिए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रतिवर्ष इस मामले में सहकारी समितियों के खिलाफ 200 मुकदमा दर्ज होता है। इस कारण कोर्ट ने सीधे सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को नोटिस जारी कर प्रदेश के सभी जिलों में पैडी प्रोक्योरमेंट स्कीम 2023-2024 के अनुसार धान का उठाव व परिवहन की स्थिति के सम्बंध में शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्कीम का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसकी भी जानकारी मांगी है। याचिका में एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
कोर्ट का आदेश संलग्न है
After hearing counsel for the parties, it is directed that the concerned Secretary of the State shall ensure collection of the paddy and its transportation strictly as per the Paddy Procurement Scheme 2023-24. He shall also call for a report immediately from all the districts in this regard and if any violation is made by any of the officer/s, stern action should be taken against the said erring officer/s. The concerned Secretary shall also file an affidavit as to the steps taken in this regard, within a week. Counsel for the State and counsel for the MARKFED accept the notic

kamlesh Sharma

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