फार्मासिस्ट ग्रेट 2 के लिए बी फार्मा व इससे उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थियों को अवसर देने का निर्देश
बिलासपुर। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती का लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अंतरित राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वे सीजी व्यापम को तत्काल निर्देशित करें कि बी फार्मा और इससे उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सके। बतादें की राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने 30 जून 2025 को फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस विज्ञापन में डिप्लोमा इन फार्मेसी( डी फार्मा)के अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी फार्मा) और उससे उच्च डिग्री धारकों को जो फार्मेसी कौंसिल में विधिवत पंजीकृत है, उन्हें आवेदन करने से वंचित कर दिया गया। जबकि इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 25 जुलाई शाम 5 बजे तक ही थी। इसलिए हाईकोर्ट में अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से अर्जेंट हियरिंग की याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है वे सीजी व्यापम को तत्काल निर्देशित करें कि बी फार्मा और इससे उच्च डिग्री धारक भी आवेदन कर सके।