आदेश का पालन नहीं, बिलासपुर एसएसपी को अवमानना नोटिस

बिलासपुर। निरीक्षक, एस आई को सेवानिवृत्त उपरांत हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 300 दिन का अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान नहीं करने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पुलिस विभाग से सेवानिवृत सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा तथा अन्य 30 लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नगदी कारण के भुगतान हेतु याचिका प्रस्तुत किया था जिसपर दिनांक 29.01.2025 को सुनवाई करते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 90 दिन के अंदर फगुआ राम के आदेश के अनुरूप अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए भुगतान करने का आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को दिया था किन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के द्वारा उक्त अवधी में न ही अभ्यावेदन का निराकरण किया और न ही अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जिसे बाध्य होकर याचिकाकर्ताओं ने धीरेन्द्र पांडेय विजय मिश्रा के माध्यम से अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसपर सुनवाई करते हुये जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने आदेश अवमानना मानते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है।

kamlesh Sharma

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