शासकीय भूमि पर अवैध खनन; सचिव से माँगा हलफनामा
0 सालों से हो रही पत्थर की अवैध माइनिंग
0 नोटिस के बाद, जमीन को पाटा जा रहा
बिलासपुर। पूर्व सरपंच के पुत्र द्वारा ग्राम नंदेली, तहसील जैजैपुर, जिला सक्ती में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव, खनन विभाग को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है । महाधिवक्ता ने इस मामले में उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा कोर्ट ने उन्हें समय प्रदान किया है।
याचिकाकर्ता खोलबाहरा ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर बताया कि पूर्व सरपंच का पुत्र राजेश्वर साहू व अन्य द्वारा ग्राम नंदेली, तहसील जैजैपुर, जिला सक्ती में स्थित खसरा संख्या 16/1, क्षेत्रफल 14.2 हेक्टेयर, में गौण खनिज पत्थर का अवैध खनन लंबे समय से किया जा रहा है । इसकी शिकायत ग्रामीणजनों ने लगातार जिला व तहसील प्रशासन से की थी। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर इससे पहले, याचिकाकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई। इसमें शुरुआत में एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बाद में, गत 30.जून .2025 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने यह मानते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है और मामला जनहित से संबंधित है। इसके साथ ही जनहित याचिका लाने की स्वतंत्रता दी गई । एडवोकेट चंद्रा के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस विभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि, कोर्ट से नोटिस आने के बाद प्रतिवादी उस स्थान को धीरे धीरे पाट रहे हैं , इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। महाधिवक्ता ने इस मामले में उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा और उन्हें इसका समय प्रदान किया गया । चीफ जस्टिस ने प्रतिवादी एक सचिव, खनन विभाग को मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है ।