हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में एएसआई चालक के पदोन्नति आदेश पर रोक लगाई
०० डीजीपी सहित अन्य से जवाब तलब
बिलासपुर। सहायक उप निरीक्षक चालक के पद पर जारी पदोन्नति आदेश के निष्पादन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही डीजीपी सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से जवाब तलब किया है।
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय द्बारा प्रधान आरक्षक चालक से सहायक उप निरीक्षक एमटी/ चालक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 2025 हेतु जारी योग्यता सूची 5 जून 2025 के आधार पर प्रधान आरक्षक एमटी चालक से सहायक उप निरीक्षक एमटी चालक के पद पर पदोन्नत किए जाने का आदेश 27 जून 2025 को जारी हुआ था। इसमें 29 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक चालक के पद पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया गया। इस पर ही हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए उक्त पूरी पदोन्नति सूची पर आगामी आदेश तक के लिए अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।
रायपुर जिले में माना कैंप निवासी महेंद्र सिह कोरम वर्तमान में प्रधान आरक्षक चालक के पद पर 20 वीं बटालियन परसदा महासमुंद में कार्यरत है ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। याचिकाकर्ता 20 वीं बटालियन परसदा महासमुंद छत्तीसगढ़ में प्रधान आरक्षक चालक के पद पर वर्ष 2003 से कार्यरत है। उसने पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर के समक्ष प्रधान आरक्षक चालक से सहायक उप निरीक्षक चालक पद हेतु विभागीय पदोन्नति हेतु जारी योग्यता सूची 5 जून 2025 के संबंध में 9.जून .2025 को आपत्ति पेश कर अनुरोध किया था कि 5 जून को जारी सूची वर्ष 2022 में जारी की गई योग्यता के बिलकुल विपरीत है। उक्त सूची में वरिष्ठता की गणना आमद तिथि से की गई है जिससे संपूर्ण योग्यता सूची ही त्रुटि पूर्ण हो गई है। जिसके चलते दिनांक 5. 6.2025 को जारी सूची एवं वर्ष 2022 में दिनांक 23.9.2022 को जारी योग्यता सूची में याचिकाकर्ता का नाम एवं अन्य कर्मचारियों के भी सरल क्रमांक बदल दिए गए हैं। दूसरी सूची जो की 5. जून 2025 को जारी की गई है उसमें याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक 47 पर अंकित किया गया है जबकि पूर्व में जारी योग्यता सूची दिनांक 23 सितंबर 2022 के तहत नियमानुसार यदि सूची बनाई गई होती तो याचिकाकर्ता का नाम लगभग सरल क्रमांक 30 या 35 पर होता। इस मामले में जस्टिस रविद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने त्रुटि पूर्ण योग्यता सूची के आधार पर प्रकरण के विचाराधीन होने के बाद भी जारी पदोन्नति सूची 27.जून 2025 के निष्पादन पर अंतरिम रूप से आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।