हाईकोर्ट ने रायपुर डीईओ को तलब किया

बिलासपुर। युक्तियुक्तकरण के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रिलीव करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करने के खिलाफ पेश अभ्यावेदन को निराकृत नहीं करने के खिलाफ पेश याचिका को जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने गंभीरता से लेते हुए रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को मंगलवार की सुबह 10 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता कुमकुम झा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पोड़ अभनपुर में भौतिक विषय की व्याख्याता के पद में 2010 से पदस्थ थी। शासन के युक्तियुक्तकरण नीति के तहत उनका नाम अतिश्ोष में आया। इस पर वे 28 अप्रैल को काउंसलिंग में उपस्थित हुई एवं परिष्ठता क्रम में उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मठपारा धरसींवा का जाने सहमति दी। इस आधार पर उन्हें मठपारा स्कूल के लिए पोड़ से रिलीव किया गया। इसके बाद जब वे कार्यभार ग्रहण करने मठपारा स्कूल गई तो वहां के प्राचार्य ने भौतिक के व्याख्याता होने की बात कहते हुए कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया। इस पर वे काउंसलिंग करने वाले अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया। अधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास भ्ोज दिया। 6 जून से लगातार वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रही। उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कल 1 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को जवाब देने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

kamlesh Sharma

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