सरगांव नगर पंचायत के हाईवे में शराब दुकान व बरम देव ढाबा दुर्घटना का कारण
00 कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की
बिलासपुर । राज्य में सडक दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट के स्व संज्ञान के बाद चल रही जनहित याचिका में आज सुनवाई के दौरान बताया गया कि, एसईसीएल और एनटीपीसी के डम्पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर परिवहन कर रहे हैं । कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि ब्लैक स्पॉट नगर पंचायत सगांव कार्यालय के करीब शराब दुकान राज्यमार्ग से 500 मीटर ही दूर है जो राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। इसी तरह बारम देव ढाबे में राजमार्ग पर अतिक्रमण कर वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे वाहन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। चेकपोस्ट, चौकियों व जंक्शनों पर भी ईसका उल्लंघन हो रहा है । हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित कर एसइसीएल के सक्षम अधिकारी का हलफनामा मंगाया है ।
कोर्ट कमिश्नर रविन्द्र शर्मा ने आज कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्लैक स्पॉट नगर पंचायत सगांव कार्यालय के करीब शराब दुकान राज्यमार्ग से 500 मीटर ही दूर है जो राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। इसी तरह बरम देव ढाबे में राजमार्ग पर अतिक्रमण कर वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे वाहन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इसके अलावा एन एच आई के एडवोकेट वानखेड़े ने कहा कि , एसईसीएल एवं एनटीपीसी द्वारा ट्रकों एवं डम्परों के माध्यम से जो परिवहन हो रहा है उसमें यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है।
यह बात भी आज की सुनवाई में सामने आई कि, चेकपोस्ट/चौकियों/जंक्शनों पर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए, उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रतियां संलग्न की गईं । यह भी कोर्ट को बताया गया कि परिवहन विभाग के उड़नदस्ते ने भी बिना तिरपाल के परिवहन करने वाले ओवरलोडिंग वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग , बेमेतरा अंबिकापुर, जगदलपुर राजनांदगांव कुल 2639 वाहनों के विरुद्ध 36,09,900 रुपए का जुर्माना लगाया है। परिवहन विभाग के उड़नदस्ते द्वारा 2137 वाहनों के विरुद्ध 44,77,800 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
एनटीपीसी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि वे राज्य द्वारा दिनांक 20.जून .2025 को हलफनामे में दिए गए उक्त कथन का अध्ययन करेंगे तथा तदनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेंगे।अधिवक्ता पंकज अग्रवाल ने कहा कि वे एसईसीएल के पैनल से हैं तथा एसईसीएल की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं* उन्हें अगली सुनवाई की तिथि तक उक्त मुद्दे के संबंध में एसईसीएल के सक्षम प्राधिकारी का हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया गया * अगली सुनवाई 23.जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है *