चटीडीह में सीमांकन करने का निर्देश
बिलासपुर। सड़क चौड़ी करने नगर निगम बिलासपुर द्वारा की जा रही तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नगर निगम बिलासपुर , निगम आयुक्त व अन्य प्राधिकारियों को पहले सीमांकन करने का निर्देश दिया है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो मुआवजा देने भी कहा। कोर्ट ने मंगलवार की सुबह 8 से 12 बजे तक सीमांकन करने व याचिकाकर्ता को कार्रवाई में सहयोग काने का निर्देश दिया है। इसके साथ याचिका निराकृत कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने निगम के भवन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आदेश में उन्हें अपने तीन मंजिला भवन और दुकान को हटाने का निर्देश दिया गया ,जिसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था। इस संबंध में याची ने उक्त भूमि व निर्माण पर मालिकाना हक का दस्तावेज पेश किया है। निगम ने जवाब में उक्त निर्माण सरकारी जमीन में होने व अवैध निर्माण होने की बात कही है। दोनों पक्षो को सुनने के बाद कोर्ट ने कल 10 जून की सुबह 8 से 12 बजे तक सीमांकन करने व याची को कार्रवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई हेतु 11 जून को रखा है।