हाई कोर्ट में आदेश की प्रति हिंदी में अनुवाद करने आवेदन आमंत्रित
बिलासपुर। हाईकोर्ट के अंतर्गत अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों और हाईकोर्ट के जारी फैसलों का हिंदी अनुवाद बड़े स्तर पर कराया जा रहा है । इसके लिये विधि स्नातक अनुवादकों के साथ हाईकोर्ट या जिला कोर्ट में व्यवसायरत अधिवक्ताओं और रिटायर्ड ज्युडिशियल ऑफिसरों को अवसर दिया जायेगा ।
हाईकोर्ट के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अन्य अनुवादकों (विधि स्नातक) से अंग्रेजी से हिंदी में निर्णयों का अनुवाद कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्ट करने योग्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। पैनल में शामिल उम्मीदवारों को अनुवाद के लिए सौंपे गए निर्णय के प्रति पृष्ठ 200/- रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा।
अनुवाद के लिए नियम और शर्तें
अनुवाद कार्य के लिए पैनल में विधिवत चयनित उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित अनुवाद कार्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अनुवाद कार्य के सत्यापन के बाद ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान केवल पैनल में शामिल उम्मीदवार के बैंक खाते में किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विशेष कार्य अधिकारी को, नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में, डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल नामांकन की प्रति, सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति (सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में)अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो आदि संलग्नकों के साथ जमा कर सकते हैं ।
