डीएमएफ घोटाला, रानू, सौम्या, सूर्यकांत की जमानत आवेदन खारिज
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने जिला खनिज निधि घोटाला में मामले के आरोपित कोरबा के पूर्व कलेक्टर रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार एवं बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी की स्थायी जमानत आवेदन को खारिज किया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा माम्फले में आईआर और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन, से आवेदक की धारा 7 और 12 के तहत अपराध करने की होना दिखाई दे रहा। प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट के तहत आर्थिक अपराध परिलक्षित होता है। एफआईआर और रिकॉर्ड में रखी गई अन्य सामग्री को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक की संबंधित अपराध में संलिप्तता को दर्शाता है। इस प्रकार, मैं
इस विचार से कि यह उपयुक्त मामला नहीं है, जहां आवेदक को नियमित जमानत दी जाए। इसके साथ कोर्ट ने सभी आवेदन को खारिज किया है।