रोक के बाद भी प्राचार्य पदोन्नति आदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई
बिलासपुर । प्राचार्य पदोन्नति मामले में किसी भी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है ।यह सुनवाई 9 जून को होगी कोर्ट ने काउंसलिंग और ज्वाइनिंग पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करने का आदेश जारी किया है।
आज बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने राज्य शासन और स्कूल शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुआ कहा कि आदेश के बाद भी शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइन कराया गया* यह मामला अदालत के आदेश की अवमानना का है* कोर्ट ने राज्य शासन से कितने शिक्षकों ने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग किसने दी और प्राचार्य प्रमोशन पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। अगले आदेश तक सभी ज्वाइनिंग को भी हाईकोर्ट ने अमान्य कर दिया है । प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी हुई हैं एक मामला 2019 से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा प्रकरण 2025 में बीएड-डीएलएड से जुड़ा है। गत 28 मार्च 2025 को सुनवाई हुई थी, तब सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि अगली सुनवाई तक प्राचार्य प्रमोशन का आदेश जारी नहीं किया जाएगा* इसके बाद भी 30 अप्रैल को प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी गई। अगले दिन एक मई को हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बुधवार 7 मई को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस मुद्दे को जोर से उठाया और कोर्ट के सामने बताया कि, कई व्याख्याताओं को नियम विरुद्ध कार्यभार भी ग्रहण करा दिया गया है, कोर्ट ने इस पर शासन और शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है ।