हाई कोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्मावकाश
00 8 अवकाशकालीन पीठ बैठेगी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ग्रीष्मावकाश के कारण 12.05.2025 (सोमवार) से 06.06.2025 (शुक्रवार) तक कोर्ट बंद रहेगा तथा 09.06.2025 (सोमवार) को पुनः खुलेगा। अवकाश न्यायाधीशों की बैठक तथा अत्यावश्यक मामलों तथा पुराने मामलों को दाखिल करने तथा सूचीबद्ध करने के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैं:-
ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल/आपराधिक/रिट मामले दाखिल किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में अवकाश न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अपने लॉर्डशिप की बैठक को किसी अन्य न्यायाधीश के साथ बदल सकते हैं।
अवकाश न्यायाधीश प्रातः 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे तथा आपात स्थिति में न्यायालय के समय से परे भी बैठना जारी रख सकते हैं।
अवकाश न्यायाधीश, डिवीजन बेंच के मामलों के पूरा होने के पश्चात, यदि समय की अनुमति हो, तो सिंगल बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे।
5. ग्रीष्म अवकाश के दौरान, रजिस्ट्री प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी, सिवाय शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर।
ग्रीष्म अवकाश के दौरान निम्नलिखित मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे:-
ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट/सिविल/आपराधिक मामले। नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में, तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा।
2. जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों की सूची के लिए तत्काल सुनवाई आवेदन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता है।
3. अवकाश न्यायाधीशों के पास नहीं पहुंचे मामलों को अगले अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
4. पीठों के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों/आवेदनों को उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और बैठक के दिन से ठीक पहले के दिन कारण सूची प्रकाशित की जाएगी।
5. अवकाश न्यायाधीश 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई, 2025 तथा 3 और 5 जून, 2025 को न्यायालय की बैठकें करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश के आदेश से पर
खिलावन राम रिगरी रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने अधिसूचना जारी किया है।