हाई कोर्ट ने श्रम निरीक्षक के तबादला अदेशनको निरस्त किया
बिलासपुर। जस्टिस एन के व्यास ने रिटायरमेंट एक वर्ष से भी कम होने पर श्रम निरीक्षक का मुंगेली से कांकेर ट्रांसफर किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया है।
याचिकाकर्ता गेंदुराम आर्मो श्रम विभाग मुंगेली में श्रम निरीक्षक के पद में कार्यरत है। मार्च 2024 को सचिव श्रम विभाग ने उनका मुंगेली से कांकेर ट्रांसफर कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि याची की उम्र 61 वर्ष हो गया है। 28 फरवरी 2025 को रिटायर होने वाले है। तबादला किये जाने पर उनका रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले देयक प्रभावित होगा। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ता के तबादला आदेश को रद्द किया है।
